1. राम जन्म-भूमि अयोध्या, उ0प्र0 में दिनांक 22.01.2024 को प्रभु श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा के दृष्टिगत पुलिस एवं स्थानीय अभिसूचना तंत्र को सतर्क करते हुए अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत साम्प्रदायिक सौहार्द एवं शांति/कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु सुदृढ़ पुलिस प्रबंध किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
2. 26 जनवरी 2024 “गणतन्त्र दिवस” के दृष्टिगत महत्वपूर्ण स्थलों, रेलवे/बस स्टेशनों, पार्किंग/भीड़-भाड़/धार्मिक स्थलों एवं राज्य से चलने वाली ट्रेनों पर यथासम्भव एण्टी सबोटॉज चैकिंग कराते हुए समय से मोबाइल पार्टियों/गश्त को नियुक्त कर अपने-अपने सीमावर्ती राज्यों/जनपदों के बॉर्डर/चैक पोस्टों पर वाहन चैकिंग कराने तथा सतर्क दृष्टि बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया।
3. लोक सभा निर्वाचन 2024 को निर्विवाद सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु समय से तैयारियां पूर्ण कर करने हेतु निर्देशित किया गया।
4. राज्य में होटल/धर्मशालाओं/गेस्ट हाउसों में विदेशी नागरिकों के ठहरने सम्बन्धी सी-फॉर्म के नियमों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत निर्देशित किया गया कि सी-फॉर्म का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए इसकी नियमित रूप से समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया गया।
5. 07 साल से कम की सजा वाले कतिपय प्रकरणों में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य व अन्य में दिये गये निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के दृष्टांत प्रकाश में आने के फलस्परूप मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
6. सजायावी अभियुक्तों की समय से पूर्व रिहाई हेतु अपेक्षित पुलिस आख्या कारागार विभाग को समयान्तर्गत उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
7. दिनांक 15.12.2023 से 31.12.2023 तक गैर जमानती वारण्ट एवं कुर्की वारण्ट के तामील तथा किरायेदारों के सत्यापन सम्बन्धी अभियान में विशेषकर जनपद हरिद्वार, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, ऊधमसिंहनगर, बागेश्वर एवं चम्पावत द्वारा अपेक्षित कार्यवाही न करने पर आपत्ति प्रकट करते हुए भविष्य में इसमें सुधार हेतु निर्देशित किया गया।
8. सुसंगत नियमों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पुलिस के समस्त कार्मिकों हेतु जारी की गयी ‘‘उत्तराखण्ड पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी-2024‘‘ का अक्षरशः पालन कराने हेतु निर्देशित किया गया।
9. सरकारी कार्य से थाना क्षेत्र/जनपद से बाहर जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं अन्य उप निरीक्षक सम्बन्धित उच्चाधिकारी एवं जनपद प्रभारी की अनुमति उपरान्त ही जाएं।
10. इलैक्ट्रॅानिक सिगरेट एवं इसी तरह के उपकरणों पर प्रतिबंध के लिए उत्पादन निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भण्डारण और विज्ञापन अधिनियम (PECA) 2019 तथा COTPA 2003 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही कराते हुए मंत्रालय के IFMS पोर्टल पर डेटा अपलोड किये जाने हेतु कृत कार्यवाही का मासिक विवरण जिला तम्बाकू नियंत्रण सेल को नियमित रूप से उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना एवं सुरक्षा- राजीव स्वरूप, पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था- पी रेणुका देवी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।